जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने क्रास एलओसी ट्रेड को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला सुनाया है। साथ ही, अदालत ने पीओजेके को जम्मू-कश्मीर का अभिन्न अंग बताया, जिससे इस क्षेत्र पर भारत के दावे को और मजबूती मिली है। अदालत ने कहा कि यह व्यापार वाणिज्यिक गतिविधियों का हिस्सा है।

बीते छह वर्ष से बंद पड़ा क्रास एलओसी ट्रेड पर कर माफ नहीं किया जा सकता, क्याेंकि यह दो मुल्कों के बीच नहीं बल्कि एक अंतरराज्यीय व्यापार है और गुलाम जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का ही हिस्सा है। इसलिए क्रास एलओसी ट्रेड जीएसटी अधिनियम के तहत आएगा। यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर व…

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