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कश्मीरी मूल के अमेरिका में रहने वाले डॉ. गुलाम नबी फई को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक महीने में सरेंडर करने की दी चेतावनी; क्या है मामला?


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श्रीनगर। कश्मीर में जन्मे और अमेरिका में रहने वाले गुलाम नबी फई को बडगाम में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत घोषित अपराधी घोषित किया है।
पुलिस के अनुसार, बडगाम के वडवान निवासी फई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। मौजूदा समय में गुलाम नबी अमेरिका में छिपा हुआ है।
पुलिस के अनुसार, वारंट जारी होने के बावजूद, डॉ. फई लगातार गिरफ्तारी से बचते रहे, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालते रहे और कानून के तहत जवाबदेही से बचते रहे।
गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके लगातार असहयोग और जानबूझकर खुद को छिपाने के प्रयासों के मद्देनजर, बडगाम पुलिस ने अदालत के समक्ष एक दलील पेश की। इस दलील पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने 30 अप्रैल, 2025 को डॉ. फई को घोषित अपराधी घोषित किया।
अदालत ने फई को आदेश दिया है कि वह घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। डॉ. फाई के खिलाफ बडगाम मे पुलिस ने वर्ष 2020 में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसी मामले में अदालत उन्हें फरार घोषित किया है।
बता दें कि सैयद गुलाम नबी फई कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक और जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अमेरिका में कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की थी और कश्मीरी अलगाववादी समूहों और पाकिस्तान सरकार की ओर से पैरवी की। साल 2011 में, अमेरिकी सरकार ने कहा कि यह पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का मुखौटा समूह था।
फई पर बुधवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के लिए जासूसी करने और कश्मीर पर अमेरिकी नीति को प्रभावित करने के प्रयास का आरोप था।

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