
(CAT)न्यायाधिकरण के आदेश का सारांश: Naib Tehsildar, URDU Issue
विविध आवेदन स्वीकृत:
- आवेदकों ने संयुक्त कार्यवाही की मांग करते हुए कैट प्रक्रिया नियम, 1987 के नियम 4(5) के अंतर्गत एम.ए. संख्या 1009/2025 दायर किया। न्यायाधिकरण ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और सभी आवेदकों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।
मुख्य याचिका मुद्दा (ओ.ए. संख्या 975/2025):
- आवेदकों ने जम्मू-कश्मीर राजस्व (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 2009 को चुनौती दी थी – विशेष रूप से इस आवश्यकता को कि नायब तहसीलदार के लिए उम्मीदवारों के पास उर्दू के ज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
चुनौती का आधार:
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केवल उर्दू की यह आवश्यकता भेदभावपूर्ण है।
- इसमें वे उम्मीदवार शामिल नहीं हैं जो जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 (हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी) के तहत मान्यता प्राप्त अन्य आधिकारिक भाषाओं में पारंगत हैं।
विज्ञापन अधिसूचना विवादित:
- आवेदकों ने विज्ञापन संख्या 05/2025 (दिनांक 09.06.2025) पर आपत्ति जताई, जिसमें उर्दू भाषा की योग्यता दोहराई गई थी।
मांगी गई राहत:
- केवल उर्दू की आवश्यकता को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
- अधिकारियों को अन्य आधिकारिक भाषाओं में दक्षता के बावजूद, केवल उर्दू ज्ञान की कमी के आधार पर उम्मीदवारों को अस्वीकार करने से रोका जाए।
न्यायाधिकरण की टिप्पणियाँ:
- न्यायाधिकरण ने प्रथम दृष्टया राजभाषा अधिनियम, 2020 के आलोक में केवल उर्दू नियम को भेदभावपूर्ण पाया।
- यह आवश्यकता समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती प्रतीत हुई।
- अंतरिम राहत प्रदान की गई:
- उर्दू ज्ञान के साथ स्नातक की आवश्यकता वाले प्रावधान के संचालन पर रोक।
- जम्मू-कश्मीर एसएसआरबी को पाँच आधिकारिक भाषाओं (हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी, उर्दू) में से किसी एक का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश।
उत्तर और आगे की कार्यवाही:
- प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर उत्तर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए गए।
- सुनवाई की अगली तिथि 13.08.2025 निर्धारित की गई।