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बिलावर एसिड अटैक मामले में 5 साल बाद दोषियों को सजा, विवाद होने पर सिर पर डाला था तेजाब; 4 लोगों को जलाया था

जम्मू। जम्मू संभाग के कठुआ की कोर्ट ने वर्ष 2021 के बहुचर्चित बिलावर एसिड अटैक मामले में दोषी विपुल शर्मा को उम्रकैद और उसकी मां रेवा देवी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कठुआ प्रवीन पंडोह ने शुक्रवार को यह सजा सुनाते हुए विपुल पर एक लाख रुपये और रेवा देवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना न देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कारावास होगी। कोर्ट ने कहा कि रेवा देवी ने एक पीड़ित के पैर पर तेजाब फेंका था जबकि विपुल शर्मा ने पीड़ित के सिर पर तेजाब फेंका जिससे उसके सिर, चेहरे, हाथ और छाती झुलस गई।

विपुल ने एक अन्य पीड़ित पर भी तेजाब फेंका। कोर्ट ने कहा कि उसे किसी तरह की नरमी दिए जाने का कोई आधार नहीं है। केस के अनुसार दो अगस्त 2021 की सुबह दस बजे बिलावर के ढेर फिंटर इलाके में कथित संयुक्त भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद हुआ। निर्माण कार्य का विरोध किए जाने के दौरान हुए विवाद में एक ही परिवार के चार सदस्य तेजाब हमले में घायल हुए थे।

22 गवाहों के बयान दर्ज किए

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के 22 गवाहों के बयान दर्ज किए। कोर्ट ने पाया कि घायल गवाहों की गवाही मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों से पुष्ट होती है और उसमें सच्चाई नजर आती है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने संदेह से परे साबित किया कि विपुल शर्मा ने दो पीड़ितों पर तेजाब फेंका जबकि रेवा देवी ने एक पीड़ित पर तेजाब फेंककर उसे गंभीर चोट पहुंचाई। इसके आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया।

कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

कोर्ट ने जुर्माने के रूप में वसूल होने वाली कुल 1.50 लाख रुपये की राशि चारों पीड़ितों में बांटने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पीड़ित-एक को 60 हजार, पीड़ित-दो को 40 हजार तथा पीड़ित-तीन और पीड़ित-चार को 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित-एक और पीड़ित-दो को चार-चार लाख रुपये तथा पीड़ित-तीन और पीड़ित-चार को तीन-तीन लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।

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