
बारामुला। उत्तरी कश्मीर में जिला बारामुला के अंतर्गत नामबला शीरी में पुलिस नेआतंकी गतिविधियों और आतंकियों को कथित तौर पर पनाह व रसद सहायता मुहैया कराने से जुड़े एक मामले में दो मंजिला आवासीय मकान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क किया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई यूएपीए, 1967 की धारा 25 के तहत की गई है। मामला शीरी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 37/2026 से संबंधित है।
इस मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 तथा यूएपीए की धाराओं 13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति नाम्बला शीरी में सर्वे नंबर 423 पर निर्मित दो मंजिला आवासीय मकान है। यह मकान आरोपित एजाज अहमद गनी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनी का बताया गया है।
आरोपित आतंकियों का मददगार है
जांच के दौरान पुलिस को प्रथम दृष्टया यह संपत्ति आतंकियों को कथित तौर पर पनाह देने, रसद सहायता उपलब्ध कराने और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को सुगम बनाने में इस्तेमाल किए जाने के साक्ष्य मिले। जांच के आधार पर संपत्ति को यूएपीए के तहत आतंकवाद से संबंधित संपत्ति के प्रावधानों के दायरे में लाया गया। पुलिस ने बताया कि संपत्ति की कुर्की के लिए जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई थी। यह मंजूरी 22 सितंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 2695/2026 के माध्यम से दी गई।
कुर्की के बाद नोटिस किया चस्पा
कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस ने संपत्ति पर सार्वजनिक नोटिस भी चस्पा किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि लागू कानूनी प्रावधानों के तहत इस संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित, पट्टे पर दिया, गिरवी रखा या किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं किया जा सकता।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई जिले में आतंकवादी गतिविधियों को कथित तौर पर समर्थन, पनाह और रसद उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की पहचान तथा उन्हें बाधित करने के लिए जारी जांच और कार्रवाई का हिस्सा है।
पुलिस ने क्या कहा?
बारामूला पुलिस ने कहा कि आतंकी मामलों से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रावधानों और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जा रही है। पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों को कथित तौर पर सहायता देने वाले व्यक्तियों, संपत्तियों और सहयोगी ढांचे के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
